Delhi: पेट्रोल-डीजल की खरीद पर लिमिट तय, जानिए कितना खरीद सकते हैं तेल, सरकार ने जारी कर दी गाइडलाइन

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Diesel Petrol Purchase Guideline: केन्द्र की मोदी सरकार ने सोने-चांदी के आभूषणों के बाद अब डीजल-पेट्रोल की खरीद को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस आदेश के अनुसार, व्यावसायिक, औद्योगिक और इंस्टीट्यूशनल उपभोक्ताओं को पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर तत्काल रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला मिडिल ईस्ट वॉर के कारण उपजे संकट को लेकर किया है।

नए नियम के मुताबिक, ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करने वालों को शुरुआती 90 दिनों के लिए रिटेल पेट्रोल पंपों से तेल खरीदने पर रोक लगा दिया है। अब गाड़ी मालिक पहले की तरह ईंधन खरीद सकते हैं लेकिन व्यावसायिक ग्राहकों को अब अपनी जरुरत का तेल बल्क सेल्स प्वाइंट्स (थोक केन्द्रों) से खरीदना होगा। इस नए नियम के आने के बाद अब कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और औद्योगिक क्षेत्रों में परेशानी का बढ़ना तय है। 

गौरतलब है कि, मिडिल ईस्ट में जारी संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ गईं। आम जनता को इस महंगाई से बचाने के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने आम पेट्रोल पंपों (रिटेल) पर कीमतें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाईं, लेकिन थोक ग्राहकों के लिए कीमतें बढ़ा दी गई। नतीजन, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां आम पेट्रोल पंपों पर डीजल की कीमत 95.20 रुपए प्रति लीटर है तो वहीं थोक में इस तेल की कीमत 134.50 रुपए प्रति लीटर हो गई। इस फैसले के आने के बाद आम पेट्रोल पंपों पर लोग ज्यादा तेल खरीदने लगे हैं।

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केन्द्र सरकार ने दिए निर्देश...

अब औद्योगिक, संस्थागत और व्यावसायिक उपभोक्ता पंट्रोल पंपों से ईंधन नहीं खरीद सकते।

उपभोक्ताओं को थोक डीलरों से (बाजार भाव) पर तेल खरीदना होगा।  

पेट्रोल पंप से खरीदे गए डीजल को कोई भी मुनाफे के लिए दोबारा नहीं बेच सकता।

तेल खरीदकर दोबारा बेचने पर 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' के तहत सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

केंद्र ने राज्य सरकारों को जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के निर्देश भी दिए हैं।  

एक पेट्रोल पंप से एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल खरीदा जा सकता है।

इससे अधिक तेल एक बार में पेट्रोल पंप से नहीं दिया जाएगा।

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